फार्मेसी शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन लाने के लिए, पीसीआई ने फैसला किया है कि फार्मेसी पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा में प्रवेश के लिए आयु प्रतिबंध होना चाहिए।
इसके लिए, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के उचित अनुमोदन के साथ, पीसीआई (फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया)ने भारत के राजपत्र असाधारण संख्या 435 भाग- III खंड 4, दिनांक 16 अक्टूबर 2020 में फार्मेसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए शिक्षा विनियमन 2020 को अधिसूचित किया है। .
इस अधिसूचना के अनुसार, अब छात्र फार्मेसी शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन लाने के लिए, 12 वीं पूरी करने के पांच साल बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी.फार्मा) पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं ले सकेंगे। इसलिए पीसीआई ने फैसला किया है कि फार्मेसी कोर्स में दाखिले के लिए उम्र की पाबंदी होनी चाहिए। और इसके लिए पीसीआई ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) को निम्न पत्र जारी होने के 3 महीने के भीतर प्रस्तावित संशोधन लागू करने के लिए कहा है।